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युवराज सिंह को हाई कोर्ट से मिली मायूसी, मीडिया में खबरें रुकवाने के लिए दी थी अर्जी yuvi got rejection from high court

क्रिकेटर युवराज सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनके छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक विवाद पर मीडिया में समाचार प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाई जाए. इस याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.


क्रिकेटर युवराज सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मायूसी मिली है. युवराज ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनके छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक विवाद पर मीडिया में समाचार प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाई जाए. इस याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है. युवराज सिंह ने जून 2015 में यह याचिका दायर की थी. तब से अब तक 19 सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया था. याचिका पर पहली सुनवाई पर ही कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महज इस अंदेशे के कारण कि मीडिया में समाचार प्रकाशित होने से उनकी साख खराब होगी, रोक नहीं लगाई जा सकती है. युवराज सिंह, उनकी मां शबनम सिंह और जोरावर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर उनके पारिवारिक मसले पर मीडिया की दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.

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