फ्लाइट और एयरपोर्ट पर हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं, लग सकता है लाइफटाइम बैन airport pe hungama karney walo ki khair nahi
अपना रुतबा दिखाने के लिए एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाले बदमिजाज यात्रियों पर उड्डयन मंत्रालय अब लगाम कसने जा रहा है। अब अगर किसी यात्री ने एयरपोर्ट या प्लेन में हंगामा काटा तो उसे दो साल तक हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मंत्रालय ने इसके लिए पहली बार नो फ्लाई लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें तीन स्तर पर बदमिजाज यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करना है जो हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नो फ्लाई लिस्ट को तीन स्तर पर बांटा गया है।
The motive behind the No-Fly List is safety & security of passengers, which is our priority: Jayant Sinha, MoS Civil Aviation pic.twitter.com/HZ5PscSiTY— ANI (@ANI) September 8, 2017
There will be 3 levels of unruly behaviour: DGCA on No-Fly List pic.twitter.com/vmNfYwuDLm— ANI (@ANI) September 8, 2017
If MHA informs us about a certain individual then that person will also be added in the No-Fly List: DGCA pic.twitter.com/YOmhYRYsga— ANI (@ANI) September 8, 2017
जिसमें पहले लेवल पर मौखिक रूप से अभद्रता करने वालों, प्लेन एयरपोर्ट पर हंगामा करने वालों को रखा गया है। जिन पर कार्रवाई स्वरूप तीन महीने का बैन लगाया जा सकता है। लेवल 2 पर शारीरिक रूप से बुरा व्यवहार करने वालों को रखा गया है जिन पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेवल 3 को कड़ी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। जो जान की धमकी देने वाले, हंगामा करके परिचालन को बाधित करने वाले हुडदंगी यात्रियों पर कम से कम दो साल और अधिकतम ताउम्र तक का बैन लगाया जा सकता है।
No comments: