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आधार कार्ड से नहीं लिंक किया, तो Invalid हो जाएगा पैन कार्ड. घबराईये नहीं, 31 दिसंबर तक का समय है link your pan card with adhar card



देश के करोड़ों लोगों को आधार कार्ड से जोड़ने वाली भारत सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है, ये हालिया दिनों में साफ़ पता चला है. अभी तक आधार कार्ड को मिड-डे मील, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, बैंक अकाउंट से जोड़ने के बाद सरकार ने पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था. हिंदुस्तान टाइम्स की इस ख़बर के हिसाब से, अगर आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से नहीं जोड़ा, तो ये Invalid हो जाएगा.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए सरकार 31 दिसंबर तक का समय दे रही है. अगर 31 दिसंबर तक आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, तो आपको इसका सुबूत देना होगा.


Source: Dainik Bhaskar
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के चीफ़ इकॉनोमिक ऑफ़िसर, सौम्य कांति घोष के हिसाब से, देश की 98 परसेंट जनता आधार कार्ड से जुड़ चुकी है. इस हिसाब से पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का टाइम पर्याप्त है.
लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, आप आधार की वेबसाइट पर दिए गए इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे ये काम कर सकते हैं:
  1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की e-Filing वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा.
  2. अगर आपकी ID पहले से ही बनी हुई है, तो Log In करने के बाद, एक विंडो Pop-Up मिलेगा, जिस पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का मेसेज होगा और आपकी बाक़ी डिटेल्स पहले से ही सेव होंगी.
  3. अब आपको आधार कार्ड पर लिखी हुई डिटेल्स से ये डिटेल मैच करनी है.
  4. जैसे ही डिटेल्स मैच हो जायें, अपना आधार कार्ड नंबर लिखें और 'Link Now' के बटन पर क्लिक करें.
  5. कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर एक मेसेज आएगा, जिस पर लिखा होगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
  6. अगर आपकी डिटेल्स आधार कार्ड की डिटेल्स से मैच नहीं करती, तो एक वैलिड प्रूफ़ सबमिट करें और अपनी डिटेल्स ठीक करवा लें. 

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